उत्तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षामित्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।
यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या उसे निरस्त करने की मांग की गई थी। पिछली 6 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार के कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था।
दरअसल, 2019 में यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी कट ऑफ अंक तय किया था। सरकार के इस फैसले को शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षा मित्रों ने सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक का कटऑफ तय करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही बताया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका दायर कर रखी थी। यूपी सरकार ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसका पक्ष सुने कोई आदेश जारी नहीं करे।

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