हुर्रियत नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद

राष्ट्रीय जनमोर्चा ब्यूरो
नई दिल्ली। टेरर फंडिंग मामले में दोषी आंतकी यासीन मलिक को एनआईए की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यासीन ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। हुर्रियत नेता और प्रतिबंधित संगठन जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में अदालत ने पिछले सप्ताह गुरुवार को दोषी ठहराया था।
दूसरी तरफ खबर आ रही है कि यासीन मलिक के घर के बाहर उसके समर्थकों द्वारा नारेबाजी करने के साथ-साथ पथराव भी किया है। पुलिस ने घर के बाहर भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। फिलहाल, यासीन मलिक के समर्थकों और अन्य असामाजिक तत्वों पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। सुरक्षा बलों का दावा है कि माहौल खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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