कोरोना महामारी पर गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश 01 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मंत्रालय ने कंटेनमेंट, सर्विलांस और सतर्कता को लेकर यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
केन्द्र सरकार की नई गाइड लाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती हैं।
मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वे कोरोना की स्थिति का आंकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन व दूसरे क्षेत्रों में रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू कर सकते हैं। साथ ही दिशा-निर्देश में इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के बने उपायों का कड़ाई से पालन करने और भीड़ को नियंत्रित करने के राज्यों को सुझाव दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी दिशा-निर्देश में राज्यों को स्पष्ट किया है कि वह कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति प्रदान करें। साथ ही इन क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम के लिए बने नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए स्थानीय जिले के अधिकारी, पुलिस और निगम प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करें। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय पूर्णबंदी (लॉकडाउन) लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।

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