हाई कोर्ट ने दी नवाज शरीफ को विदेश जाने की अनुमति, इमरान सरकार को बड़ा झटका

लाहौर। नवाज शरीफ को इलाज कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने चार हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। न्यायालय द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिकित्सा उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इमरान सरकार को बड़ा झटका लगा है। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अवधि चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
समाचार एजेंसी डॉन की खबर के मुताबिक, यह इमरान सरकार के लिए एक झटका है, जिसने शरीफ की यात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बांड की शर्त रखी थी। अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि वह शरीफ का नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाएं। अदालत के आदेश में कहा गया है, ‘शरीफ को चार सप्ताह के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में विदेश यात्रा की अनुमति एक बार दी गई है और डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित किए जाने पर वापस लौट आएंगे कि उन्होंने अपना स्वास्थ्य वापस पा लिया है और पाकिस्तान लौटने के लिए फिट हैं।’
दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई शुरू की और कई बार ब्रेक और आगे आने के बाद फैसला 6 बजे के करीब दिया। पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक वचन पर हस्ताक्षर किए। जिसमें कहा गया था कि वह चार सप्ताह के भीतर या डॉक्टरों द्वारा प्रमाणन पर अपने भाई की वापसी सुनिश्चित करेंगे कि उसने स्वास्थ्य लाभ पा लिया है और वह पाकिस्तान वापस लौटने के लिए उपयुक्त हैं।

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