राष्ट्रीय जनमोर्चा संवाददाता
गाजियाबाद। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग छात्राओं के लिए इस वर्ष ई-ट्राईसाइकिल योजना प्रारंभ की गई है। स्कूल एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्राओं को निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रा की आयु न्यूनतम 16 वर्ष होनी चाहिए तथा वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि छात्रा के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। छात्रा की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही छात्रा के दोनों हाथ पूर्णतः कार्यशील हों, दृष्टि सामान्य हो, मानसिक स्थिति सामान्य हो तथा कमर का ऊपरी भाग कार्यशील हो, जिससे वह ई-ट्राईसाइकिल का सुरक्षित संचालन कर सके।
तो वह पात्र नहीं होगी :
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत केवल ऐसी पात्र दिव्यांग छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जिन्हें आवेदन की तिथि से पूर्व के पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि अथवा किसी अन्य सरकारी अनुदानित स्रोत से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल अथवा ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध न कराई गई हो। यदि किसी छात्रा को उपर्युक्त किसी भी सरकारी अनुदानित योजना के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त हो चुकी है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
प्रमाणपत्र आवश्यक होगा :
उन्होंने बताया कि योजना हेतु आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) तथा विद्यालय/ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा संस्था प्रमुख द्वारा जारी अध्ययनरत प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
यहां करें आवेदन :
इच्छुक छात्राएं अपने अभिलेखों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, गाजियाबाद, कक्ष संख्या–131 में उपस्थित होकर आवेदन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर आवश्यक अभिलेख भेजकर भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।


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