राष्ट्रीय जनमोर्चा संवाददाता
रामपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उच्च न्यायालय ने विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। अदालत ने चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे को गलत पाया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम ने हलफनामे में अपनी उम्र की गलत जानकारी दी है। बसपा नेता की ओर से अब्दुल्ला आजम की 10वीं कक्षा की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था।


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