राष्ट्रीय जनमोर्चा ब्यूरो
नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तय समय के अनुसार निर्भया के चारों दोषियों को शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
दोषियों की याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के परिजनों की वकील सीमा कुशवाहा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि चारों दोषियों को शुक्रवार सुबह हर हाल में फांसी होगी। माना जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद दोषी हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट से दोषियों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मुकेश ने याचिका दायर कर दावा किया था कि 16 दिसम्बर, 2012 को वह वारदात के वक्त दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की भी याचिका को खारिज कर दिया है। अक्षय ने राष्ट्रपति के दया याचिका ठुकराने के फैसले को चुनौती दी थी।
बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में दायर अर्जी में एक दोषी की दूसरी दया याचिका और अन्य दोषियों की अलग-अलग विचाराधीन याचिकाओं का हवाला दिया गया था। साथ ही कोरोना वायरस से फैली महामारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह समय फांसी के लिए सही नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
अधिवक्ता एपी सिंह की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि अक्षय सिंह ने दूसरी दया याचिका दायर की है। जबकि पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की है, जिसमें वारदात के समय उसे नाबालिग मानने से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा दोषियों ने इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी याचिका दायर की हुई है। अक्षय की पत्नी ने बिहार के औरंगाबाद की अदालत में तलाक की अर्जी दायर की हुई है। इसके अलावा पवन की एक याचिका हाई कोर्ट और चुनाव आयोग में विचाराधीन है। इसलिए जब तक सभी याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक फांसी नहीं दे सकते।


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