अरविंद केजरीवाल : जमानत मिली रिहाई नहीं

राष्ट्रीय जनमोर्चा ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है लेकिन केजरीवाल अभी रिहा नहीं हो सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी तीन जजों की पीठ के सामने भेज दिया है।
शुक्रवार का दिन सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरा रहा। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि अभी वह सीबीआई के मामले में जेल में कैद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं, वे एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि अब मामला लार्जर बेंच को चला गया है। पीएमएलए वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है और ये जमानत से जुड़ा मामला फिलहाल खत्म हो गया है।

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