राष्ट्रीय जनमोर्चा संवाददाता
गाजियाबाद। संजय नगर स्थित भागीरथ पब्लिक स्कूल में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन गाजियाबाद एवं भागीरथ सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी लोकेन्द्र सिंह, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल विचित्र वीर एवं स्थानीय समिति की सदस्य ऋचा बल्लभ ने जानकारी प्रदान की।
जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय उक्त एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा समय-समय पर करता है। जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां स्थानीय समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उक्त संस्थान के खिलाफ 50 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। सोमवार, 29 दिसंबर के कार्यशाला में संरक्षण अधिकारी सागर श्रीवास्तव, जितेन्द्र कुमार, भागीरथ पब्लिक स्कूल की प्रिन्सिपल दीपा रावत, संचालक अमिताभ शुक्ला और स्कूल के शिक्षक आदि उपस्थित रहे।


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