उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना

राष्ट्रीय जनमोर्चा ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का एलान किया है। इससे पहले बिना मास्क पकड़े जाने पर पहली बार 1000 रुपये और दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना करने का आदेश आया था। अब सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। तब भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अब मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने के साथ ही सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में मंगलवार को एक बार फिर आठवां संशोधन किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर किसी के भी थूकते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। नियम में यह भी साफ किया गया है कि सभी मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति, संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो, लेकिन निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी।

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