बलविन्द्र गर्ग/जयन्त जैन
गिद्दड़बाहा। पंजाब सरकार ने दीपावली पर पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण से बचाव के लिए राज्य भर में पटाखों की बिक्री और इनके चलाने पर पाबंदी लगा दी है। जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ शहरों में 28-29 अक्टूबर की रात्रि से लेकर 31 दिसंबर तक किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि इन दोनों शहरों की हवा की गुणवत्ता बहुत घटिया है। बाकी पूरे राज्य में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी समय सुनिश्चित किया गया है।
साइंस एंड टेक्नोलाजी विभाग के प्रमुख सचिव दिलीप कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों को देखते हुए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे, जिनसे प्रदूषण बहुत कम होता है। इनको चलाने के लिए भी केवल दो घंटे का समय सुनिश्चित किया गया है। दीवाली के अलावा यह आदेश गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर भी लागू होंगे।
पंजाब सरकार द्वारा जारी हिदायत में कहा गया है कि दिवाली तथा गुरु पर्व कि शुभ अवसर पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत है। रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। इसके अलावा मंडी गोविन्दगढ़ तथा जालन्धर में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने की इजाजत नहीं है। दीपावली की रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, क्रिसमस की रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तथा नववर्ष की आमद पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत है। पंजाब सरकार के जारी इस हिदायत से पटाखा व्यापारियों तथा आल लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है।


Leave a Reply