गाजियाबाद में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजन के लिए 15 से 17 तक विशेष चिन्हांकन शिविर

राष्ट्रीय जनमोर्चा संवाददाता
गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन परिसर में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए तीन दिवसीय (15 से 17 अप्रैल) चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर भारत सरकार की कंपनी Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों का चिन्हांकन ADIP योजना के अंतर्गत तथा वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत किया जाएगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने ‘राष्ट्रीय जनमोर्चा’ को बताया कि शिविर में दिव्यांगजनों हेतु मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल (80% या उससे अधिक दिव्यांगता एवं 16 वर्ष से अधिक आयु वाले हेतु), ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, एल्बो बैसाखी, वॉकर, ब्रेल किट, कृत्रिम हाथ-पैर (जापानी तकनीक आधारित) तथा कैलिपर्स (KFO, AKFO, HKAFO) आदि उपकरणों के लिए चिन्हांकन किया जाएगा।
श्री चौहान के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) हेतु राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र (कान की मशीन), व्हीलचेयर, कमोड चेयर, वॉकर, छड़ी, सर्वाइकल कॉलर (गले की पट्टी), स्पाइनल सपोर्ट (कमर की बेल्ट), नी-ब्रेस (घुटने की पट्टी), सिलिकॉन फोम वाले तकिया एवं अन्य किट आदि उपकरणों के लिए चिन्हांकन किया जाएगा।
दिव्यांगजन के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हेतु आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक तथा दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होना आवश्यक है। अन्य उपकरणों हेतु आयु की अनिवार्यता नहीं है। परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं
अंशुल चौहान के अनुसार, शिविर में सुबह 10 बजे से कार्य शुरू हो जाएगा। दिव्यांगजन अपना आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड तथा आय प्रमाण पत्र साथ लाएं। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य के लेटरपैड पर जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। वरिष्ठ नागरिक भी आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र साथ लेकर आएं। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य के लेटरपैड पर जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। यह भारत सरकार की योजना है, इसलिए आसपास के जनपदों के दिव्यांगजन व वृद्धजन भी इस शिविर में भाग लेकर लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्री अंशुल चौहान के मोबाइल नंबर 8791491011 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*