उन्नाव मामला: विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या का आरोप नहीं, अन्य पर चलेगा केस

लखनऊ। उन्नाव के माखी की दुष्कर्म पीडि़ता के रायबरेली में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी आज 12 अक्टूबर को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मामले में बड़ी खबर यह आ रही है कि आरोपति कुलदीप सिंह सेंगर को हत्या के मामले से बरी कर दिया गया है। जबकि ट्रक चालक और खलासी पर केस चलेगा।
उन्नाव को चर्चा में लाने वाले दुष्कर्म कांड की पीडि़ता के साथ दुर्घटना के मामले में सीबीआई ने विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को अपनी चार्जशीट दायर की। जिसमें पीडि़ता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। इनमें एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीबीआई की गवाह थी। रायबरेली की दुर्घटना पर शनिवार तक एजेंसी अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।
फिलहाल, उन्नाव की दुष्कर्म पीडि़ता की दुर्घटना मामले में विधायक कुलदीप सेंगर पर सीबीआई के आरोप पत्र में हत्या का कोई आरोप नहीं है। जांच एजेंसी ने सेंगर पर आपराधिक साजिश और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है, जबकि दुर्घटना में शामिल ट्रक चालक आशीष पाल पर लापरवाही के कारण मौत 304 (ए), 338 और रैश ड्राइविंग (279) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उन्नाव की दुष्कर्म पीडि़ता रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने कार से जा रही थी। 28 जुलाई को रायबरेली से उन्नाव लौटते वक्त सामने से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। जिसमें वह अपने वकील के साथ गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस हादसे में पीडि़ता की दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। इसके बाद पीडि़ता तथा वकील को लखनऊ के केजीएमयू ट्रामा सेंटर से एम्स नई दिल्ली शिफट किया गया था।

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