नई दिल्ली। भारत में यातायात के नियम तो बहुत हैं, लेकिन इनका पालन कुछ खास सख्ती से नहीं किया जाता है। अधिकतर लोग वाहन चलाते समय दस्तावेज घर भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में उल्टे-सीधे बहाने बनाकर या फेंक कागजात दिखाकर निकल जाते हैं, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस के पास आपके वाहन से संबंधित हर दस्तावेज पहले से ही मौजूद रहेगा और आप पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे।
दरअसल, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। यह नियम 01 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। वाहनों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर वाहन मालिक से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसके साथ आरटीओ द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का भी पूरा लेखा-जोखा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।


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