नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के एक पूर्व जूनियर इंजीनियर (जेई) को रिश्वत के मामले में चार साल की सजा सुनाई है ।
सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ के अनुसार सीबीआई को दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के पूर्व जूनियर इंजीनियर कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी कि गाजीपुर में बूचड़खाना और कुक्कुट बाजार के बिल तैयार करने के लिए उन्होंने 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी । सीबीआई ने कुमार के खिलाफ 10 अगस्त, 2015 को मामला दर्ज किया था। उसके बाद कुमार को सीबीआई ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।
गौड़ ने बताया कि जांच के बाद 2 जनवरी, 2016 को आरोपित के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपित को देाषी ठहराते हुए चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।


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