बजट 2020 : टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, 5 लाख की वार्षिक आय पर टैक्स नहीं

राष्ट्रीय जनमोर्चा ब्यूरो

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को संसद में पेश किया। बजट प्रस्‍तुत करते हुए सीतारमण ने मध्‍यम वर्ग को बड़ी राहत दी। उन्‍होंने टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव करते हुए कहा कि पांच लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा।

टैक्स स्लैब इस प्रकार है:

  • अब 5 से 7.5 लाख रुपये की सालाना कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा।
  • 7.5 से 10 लाख रुपये की सालाना कमाई तक 15 फीसदी टैक्स देना होगा।
  • 10 से 12.5 लाख रुपये की सालाना कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा।
  • 12.5-15 लाख रुपये तक की सालाना कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा।

वित मंत्री ने कहा कि आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि अब बैंकों में लोगों की जमा 5 लाख रुपये तक की राशि सुरक्षित रहेगी, जबकि पहले ये सीमा सिर्फ एक लाख रुपये की थी। सीतारमण ने  बजट प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि एलआईसी के लिए सरकार आईपीओ लाएगी, कंपनी में अपनी बड़ी हिस्सेदारी भी बेचने का प्रस्ताव है।

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